- जम्मू कश्मीर संविधान समाप्त हो गया है
- जम्मू कश्मीर में राज्य का अब कोई ध्वज नहीं होगा।
- जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट्स का परिसीमन नए सीए से होगा
- जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35 की समाप्ति
अब दलितों , वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों , गोरखाओ और महिलाओ को सारे अधिकार मिलेंगे - जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति वर्ग को राजनितिक आरक्षण प्राप्त होगा
- पंचायती राज व्वयस्था (त्रि स्तरीय )जम्मू कश्मीर में लागू की जायेगी
- जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी लागू होगी. पहले सेकुलर और अखण्ड़त्ता शब्द जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे
- भारतीय संविधान द्वारा दिया गया शिक्षा का अधिकार भी राज्य में लागू होगा
- जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब छह से पांच वर्ष हो जाएगा
- जम्मू कश्मीर में जजों और मंत्रियो की शपथ में परिवर्तन कर भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का कलौज जोड़ा जाएगा
- अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जम्मू कश्मीर में अधिकार मिलेंगे
- जम्मू कश्मीर में गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर लेगा
13 . जम्मू कश्मीर राज्य अब दो भागो में केंद्रीय शासित राज्यों में बंट गया।
1. जम्मू कश्मीर 2. लद्दाख
14अब पूरे देश के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर बस सकते है.